नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में लगे प्रतिबंध को 15 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके तहत 27 मार्च से रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क बंद रहेंगे साथ ही समुद्र तटों के पास जाने पर भी रोक रहेगी. सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सरकार ने 27 मार्च से शुरू होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के साथ नाटक थिएटरों को भी बंद करने का आदेश दिया है.
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हालांकि रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई है. महाराष्ट्र सरकार के अनुसार बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. वहीं सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और उद्यान में नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. महाराष्ट्र में सामूहिक होली खेलने पर पाबंदी लागू की गई है. साथ ही मी जबाबदार (मैं जिम्मेदार) मुहिम के तहत व्यक्तिगत रूप से भी होली नहीं खेलने की सलाह दी गई है.
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