नई दिल्ली. रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है. लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा. बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था. इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है. वहीं बाकी दोषियों को भी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई.
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राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों में पहले ही लालू को कुल 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. चाईबासा कोषागार से पहला मामला था जिसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई. यह मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था. वहीं दूसरा मामला देवघर कोषागार से था जिसमें उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी और यह मामला 79 लाख रुपए की अवैध निकासी का था. तीसरा मामला (33.13 लाख की अवैध निकासी) फिर चाईबासा कोषागार का ही था जिसमें उन्हें पांच साल की सजा हुई थी. फिर दुमका कोषागार (3.13 करोड़ की निकासी) के मामले में सात साल की सजा लालू को सुनाई गई थी.
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