नई दिल्ली. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ मामले में अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जमानत पर सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी. बता दें कि बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हुनमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ीं मुंबई के खार इलाके में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. रिमांड की कार्रवाई के दौरान नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट पेश हुए. पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था.
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एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है. जिसमें दोनों पति-पत्नी के ऊपर लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगा है. इधर, भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किरीट सौमेया अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में भी पुलिस को बताया लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया. हम केंद्र सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे. हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?
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