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लॉकडाउन में फंसे मजदूर-छात्र जा सकेंगे अपने घर, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

Published on: April 29, 2020
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नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने देश के अलग-अलग स्थानों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग कुछ शर्तों के साथ अपने घर जा सकेंगे. गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकारें उनकी बसों की व्यवस्था कराएंगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी.

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नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी. वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी. जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा. अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वॉरंटाइन किया जाएगा. साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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