महासमुंद. लॉक डाउन के बावजूद शहर के नागरिकों को राहत देते हुए अलग-अलग वार्डों के 9 स्थानों पर गुरुवार 26 मार्च से सब्जी बाजार लगाई जाएगी. प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोगों को सब्जियां उपलब्ध होंगी. वैश्विक महामारी के मद्देनजर 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉक डाउन किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन के आदेश पर शहर के 9 स्थानों को चिन्हित किया गया है. इन स्थानों पर नागरिकों को प्रतिदिन सब्जी उपलब्ध होगी. जिला प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने कहा है. विक्रेताओं को विक्रय स्थल पर हैंडवाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार चंद्रवंशी, मूलचंद चोपड़ा, थाना प्रभारी राकेश खुंटेश्वर सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मौजूदगी में एक बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में नियम एवं शर्तों के अधीन 9 स्थानों पर सब्जी बाजार लगाए जाने के लिए स्थान चिन्हित कर स्वीकृति दी गई है. वार्ड 01 शंकर नगर डॉ. तिवारी अस्पताल के सामने से चमन चंद्राकर के घर तक सब्जी बाजार लगेगी.
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इसी तरह वार्ड 3 इमलीभाठा राठौर आटा चक्की, वार्ड 8 शिव चौक नयापारा, वार्ड 11 न्यू मटन मार्केट, वार्ड 15 राम मंदिर, वार्ड 20 पुराना मंडी गंजपारा, वार्ड 28 मौहारीभाठा, वार्ड 29 बीटीआई रोड मलेरिया ऑफिस के पास तथा वार्ड 30 नया रावण भाठा में सब्जी विक्रय किया जाएगा. शासन द्वारा जारी सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन करना होगा. इस दौरान क्रेता एवं विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी पर रहकर क्रय-विक्रय करेंगे. विक्रेता विक्रय स्थल पर अपना मोबाइल नंबर चस्पा करेंगे जिससे कि नागरिकों को होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो सके. विक्रेताओं को सब्जी की दरों में एकरूपता बनाए रखते हुए अवांछनीय रूप से दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी. नगर पालिका द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही सब्जी बाजार लगाने की अनुमति होगी. निर्धारित स्थान से अन्य स्थानों पर बाजार लगाएं जाने पर सब्जी विक्रेताओं पर नियमानुसार आईपीसी की धारा 188, 269, 270 तथा 271 के तहत जब्ती सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित समय में सब्जी मंडी, सब्जी बाजार में पूर्ववत् सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा. सभी विक्रेताओं सब्जी चिन्हित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी. उक्त स्थानों पर सामग्रियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को निर्धारित समयावधि में करना होगा.
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