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उन्नाव दुष्कर्म कांड : विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार, सजा पर फैसला कल

Published on: December 16, 2019
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नई दिल्ली. तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला कल सुनाया जाएगा. वहीं, कोर्ट ने मामले में शशि सिंह को बरी कर दिया है. तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के सेक्शन 5(c) के तहत यानी पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है. इसके साथ ही तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकारा लगाया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया गया. कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं. कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?

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बता दें कि इस मामले में जुलाई में दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक द्वारा मारी गई टक्कर में उसकी दो चाची की मौत हो गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. न्यायाधीश ने 5 अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी. कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि जब पीड़िता नाबालिग थी, तब 2017 में उसे अगवा कर दुष्कर्म किया था. इस मामले में अदालत ने सेंगर की सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए हैं. उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से चार बार भाजपा के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

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