नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ा दिया है. जानकारी के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर, 2019 तक पैन से अपने आधार को लिंक करवा सकता है. इससे पहले पैन से आधार को लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक थी. विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है.
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31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे. एसएमएस के जरिए भी आप अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना होगा और स्पेस देकर अपना आधार नंबर और फिर पैन नंबर लिखना होगा. इसके बाद इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा. आपके पास संदेश आएगा और लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर भी लिंक करा सकते हैं.
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