नई दिल्ली. देश में लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है. अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी. जानिए किस चरण में क्या खुलेगा-
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चरण-1
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक पहले चरण में मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे. 8 जून से सैलून-रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके.
चरण-2
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे. हालांकि, ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ स्कूलों, बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा.
चरण-3
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगह आदि को खोलने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि तीसरे चरण को लेकर अभी किसी तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है.
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From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020









