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कोरोना के इलाज में खर्च की गई राशि टैक्स फ्री, एक्स-ग्रेशिया में भी छूट

Published on: June 25, 2021
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नई दिल्ली. कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी. अनुराग ठाकुर ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को एक्स-ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी. हालांकि यह अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए 1 अप्रैल तक किए जाने वाले निवेश को 30 सितंबर तक पूरा किया जा सकता है.

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टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि नई अधिसूचना कर्मचारियों के सैलरी के हिसाब से मिलने वाली टैक्स छूट से अलग है. इस पर अगले एक-दो दिन में ज्यादा जानकारी दी जाएगी. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एएनआई न्यूज एजेंसी को बताया कि महामारी के कारण कई लोग बेराजगार हो गए हैं. यहां तक कि इनमें से कई कोरोना महामारी के चपेट में आ गए और उन्हें बीमारी पर खर्च करना पड़ रहा है. इसलिए सरकार उन्हें टैक्स में छूट देना चाहती है. इसके तहत अगर कोई कंपनी कोरोना से मरने वाले कर्मचारी के परिवार को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट करती है, तो उस रकम पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2021-22 के लिए टैक्स नहीं लगेगा.

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