कोरिया. छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन पर विकासखण्ड बैकुण्ठपुर अंतर्गत चितमारपारा, पटना स्थित मेसर्स मंगल राइस मिल और मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत तहसील केल्हारी स्थित मेसर्स कोरिया मिनी राईस मिल को 02 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है. जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में समस्त राइस मिलों को कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराकर मिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य है जिसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का नागरिक आपूर्ति निगम के अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी अरवा चावल उर्पाजन किए जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेशित किया गया है.
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खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के भारतीय खाद्य निगम अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अब तक मेसर्स मंगल राइस मिल पटना एवं मेसर्स कोरिया राइस मिल केल्हारी के द्वारा निर्देश उपरांत भी कस्टम मिलिंग का कार्य प्रारंभ नही करने के कारण कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसका मिल संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस प्राप्ति उपरांत भी मिल संचालक द्वारा कस्टम मिलिंग का कार्य न तो प्रारंभ किया गया और न ही नोटिस के जवाब में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया. जो मिलर्स द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के अंतर्गत दिए गए निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है. इस उल्लंघन के फलस्वरूप राइस मिलों को 02 वर्ष की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया गया है.







