नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के मामलों में ‘टू-फिंगर टेस्ट’ पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का परीक्षण करता है तो उस व्यक्ति को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा. रेप-हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पीड़िता का यौन इतिहास सबूतों के मामले में कोई सामग्री नहीं है. न्यायमूर्ति ने कहा कि यह खेदजनक है कि आज भी टू फिंगर टेस्ट चल रहा था. कोर्ट ने चेतावनी दी कि बलात्कार के मामलों में परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा.
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इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन सामग्री से टू फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता की जांच करने का ये अवैज्ञानिक आक्रामक तरीका यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को फिर से प्रताड़ित करता है, और उसके साथ घटी घटना की पुन: याद दिलाता है. दरअसल, सुनवाई के दौरान बलात्कार-हत्या के एक मामले में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आरोपी को बरी करने के आदेश को पलट दिया. साथ ही आरोपी को मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, जिस पर सुनवाई चल रही थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस प्रथा को असंवैधानिक माना था और कहा था कि इस तरह का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए.
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