नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 10 दिन के अंदर अतंरिम मूल्यांकन नीति बनाकर 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 12वीं के मूल्यांकन का तरीका एक जैसा रखने के निर्देश देने से भी इनकार कर दिया. इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर राज्य का शिक्षा बोर्ड स्वायत्त है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन की एक समान योजना बनाना संभव नहीं है.
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बेंच ने कहा- हम यूनिफ़ॉर्म स्कीम को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं. प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है. हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते हैं. पीठ अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें COVID-19 स्थिति के बीच राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी. लेकिन याचिका लंबित थी, इसके बावजूद कई राज्य बोर्डों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की. छह राज्यों ने पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की है.
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