महासमुंद. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशों ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत बावनकेरा, चिरको, छिंदौली, सिंधौरी एवं पचरी क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत महासमुंद के उप अभियंता आरके गुप्ता की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में लगाई गई थी. शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित किया गया है. विगत 17 अप्रैल 2020 को ग्राम पंचायत चिरको के आश्रित ग्राम दर्रीपाली में दशगात्र कार्यक्रम में 22 लोग एकत्रित होकर भोजन किए और फूड पॉईजनिंग के शिकार हो गए.
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने उप अभियंता आरके गुप्ता द्वारा अपने प्रभार के पंचायत में हो रहे घटना की जानकारी नहीं देने एवं शासन के निर्देशों के अवहेलना एवं घटना की जानकारी उच्च अधिकारी को नहीं देने एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई. यह कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 3 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 (2) क में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उन्हें निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली निर्धारित किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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