सौरभ गोयल
सरायपाली. कई पंचायत में फर्जी आहरण की शिकायतें मिल रही है. बिना मूल्यांकन के लाखों रुपए आहरण हो रहा है. ग्राम पंचायतों में राशि आहरण के बाद भी कार्य नहीं कराया जा रहा है. ग्राम पंचायत जंगलबेढ़ा में सचिव द्वारा शासकीय राशि गबन करने की शिकायत सामने आई है. सचिव बबीता प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों और पंच-सरपंच ने एक लिखित शिकायत सरायपाली एसडीएम से की है. शिकायत में पंचायत के कार्यों में सचिव बबीता प्रधान की जगह एसपी (सचिव पति) द्वारा दखलअंदाजी की गंभीर शिकायत की गई है. सरपंच रामलाल विशाल और पंचों का आरोप है कि सचिव ने आंगनबाड़ी मरम्मत और सामुदायिक भवन के मरम्मत के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए अलग-अलग 2 किस्तों में आहरण कर लिया है. जबकि ग्राम पंचायत ने इन दोनों कार्य के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है.
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सरपंच-पंच ने कहा कि इसके पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है जिसमें सचिव ने फर्जी तरीके से शासकीय राशि गबन करने के उद्देश्य से कार्य किया है. ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के मुताबिक सचिव लगभग डेढ़ माह से ग्राम पंचायत नहीं जा रही हैं जिससे ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित होने लगा है. गौठान में गोबर खरीदी के दिन भी सचिव गौठान में उपस्थित नहीं हुईं. शिकायत के अनुसार सचिव की जगह पंचायत के देखरेख का कार्य उनके पति के द्वारा किया जाता है. सचिव पति (एसपी) बैंक पास बुक से लेकर पंचायत के रजिस्टर तक अपने पास रखते हैं. हर कार्य में सचिव की जगह उनके पति का हस्तक्षेप रहता है. सरपंच विशाल ने बताया कि राशि का फर्जी आहरण कैसे हुआ यह भी उन्हें नहीं मालूम. सचिव और उनके पति के खिलाफ शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों व पंचायत पदारिधकारियों में भारी आक्रोश है. इधर, मामले में सरायपाली एसडीएम कुणाल दुदावत ने बताया कि शिकायत के बाद जिला सीईओ को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है.
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तत्कालीन सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
ग्राम पंचायत सिंघोड़ा के तत्कालीन सचिव तेजराम बिशी के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) सरायपाली ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जानकारी के अनुसार बिशी ने पंचायत का 3.80 लाख रुपए आहरण कर रख लिया. पंचायत राज अधिनियम 92 के तहत 21.2.2019 वसूली हेतु सूचना जारी की गई थी. दिनांक 27.07.2020 को न्यायालय में सचिव तेजराम बिशी को राशि जमा करने संबंधी कथन दिया था. बावजूद राशि जमा नहीं करने एवं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 24 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का वारंट एसडीएम ने पुलिस को दिया है. इधर, बिशी द्वारा पंचायत और वेतन खाते का चेक बांटकर उधार में सामग्री और नगद उधार लेने की गंभीर शिकायतें भी सामने आ रही है. ऐसे में इन शिकायतों को लेकर पीड़ित पक्ष एसडीएम की शरण में जाने की बात कह रहे हैं.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) August 12, 2020







