नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी है. शनिवार को आयोजित एक विशेष बैठक में दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए ये आदेश पारित किया. बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को माओवादी लिंक केस में साईबाबा और पांच अन्य लोगों को बरी कर दिया था और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था.
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जीएन साईबाबा और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विशेष बैठक की. सुप्रीम कोर्ट ने साईंबाबा और अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी किया और अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जिसे अस्वीकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राज्य सरकार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए रजिस्ट्री के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी.








