नई दिल्ली. वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बीएसएफ के बर्खास्त कॉन्स्टेबल तेजबहादुर ने यह याचिका दाखिल की थी. उन्होंने वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका पर्चा निरस्त कर दिया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले, तेजबहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी.
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हाईकोर्ट ने कहा था कि वे न तो वाराणसी के वोटर हैं और न ही उन्होंने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है. इसलिए, उनकी याचिका रद्द की जाती है. इस फैसले के खिलाफ ही तेजबहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. बता दें कि तेज बहादुर यादव को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था. लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था. इसी मामले को लेकर उन्होंने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी, और वहां से निराशा हाथ लगने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तेज बहादुर की मांग को खारिज कर दिया है.
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