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सूचना आयोग और विभागीय जांच में ‘झूठा बयान’, पंचायत सचिव अंतत: निलंबित

Published on: December 12, 2022
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महासमुंद. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में जुर्माना से बचने के लिए और विभागीय जांच में गुमराह करने की नीयत से झूठा बयान देना अंततः जनसूचना अधिकारी को मंहगा पड़ गया. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद ने भतकुंदा सचिव संकीर्तन बरिहा को निलंबित कर दिया. जानकारी के अनुसार पिथौरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भतकुंदा में पदस्थ सचिव संकीर्तन बरिहा ने सूचना आयोग में 2 दिसम्बर 2020 को लिखित में बयान दिया कि उन्हें आवेदक का सूचना आवेदन और प्रथम अपील पारित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. जिस पर आवेदक ने सुनवाई में आपत्ति की. जिस कारण मुख्य सूचना आयुक्त ने धारा 20(2) के तहत सीईओ जिला पंचायत महासमुंद को इस प्रकरण का जांच करने का आदेश दिया था.

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आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने इस मामले की उच्च स्तरीय अधिकारियों से साक्ष्य सहित लिखित शिकायत की. उच्चाधिकारियों के निर्देश से जनपद पंचायत पिथौरा में जांच हुई. जांच में शिकायत पूर्णत: सही पाई गई. जांच के दौरान सचिव ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्हें प्रथम अपील सूचना पत्र और प्रथम अपील पारित आदेश प्राप्त हुआ है. पावती पंजी में भी उन्हीं का हस्ताक्षर है. जांचकर्ता अधिकारी ने 10 फरवरी 2022 को अपने उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि सूचना आयोग में झूठा बयान सचिव ने जानबूझकर दिया है. जिससे सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिला पंचायत महासमुंद से त्रिसदस्यीय दल का गठन कर जब पुनः जांच की गई तो 22 सितम्बर 2022 के नोटिस के जवाब में सचिव संकीर्तन बरिहा ने पूर्व में दिए लिखित बयान से पूर्णत:  मुकर कर अब जनपद पंचायत के बाबू पर ही आरोप मढ़ दिया.

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उन्होंने आरोप लगाया कि बाबू ने बाद में उनसे पंजी में हस्ताक्षर कराया है. मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत महासमुंद सीईओ एस आलोक ने अपने कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन उचित ढंग से नहीं करने, कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में मानते हुए छग पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत कृत्य के लिए भतकुंदा सचिव संकीर्तन बरिहा को 9 दिसम्बर को निलंबित कर दिया.

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