नई दिल्ली. श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में शनिवार को मथुरा की कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी कर दिया है. अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे सहित शाही ईदगाह विवादित स्थल की सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है. सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की कोर्ट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया. वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि हिंदू सेना की तरफ से दायर किए गए दावे में आदेश हुआ है.
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बता दें कि कोर्ट में दावा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए दायर किया गया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया है.20 जनवरी तक अमीन को इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी. गौरतलब है कि यह उसी तर्ज पर है जिस प्रकार से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था. इस पर गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.
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