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अब आरटीआई से पति की आमदनी जान सकेगी पत्नी

Published on: November 20, 2020
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नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत (RTI) के तहत अपने पति की आमदनी यानी इनकम के बारे में जानकारी ले सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो अपने पति की इनकम के बारे में जानना चाहती थीं. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया. बाद में CIC ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर ये जानकारी देने का आदेश दिया. सीआईसी ने डिपार्टमेंट के इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि ये जानकारी आरटीआई के तहत नहीं आती है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि तीसरे पक्ष की तरफ से ऐसी मांग अनुचित है. केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI की तारीख से 15 दिनों के भीतर उक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है. हालांकि सूचना आयोग ने इस तर्क को नकार दिया है कि ये जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत ये जानकारी देना गलत होगा.

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