नई दिल्ली. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है. कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि यह हिंदू पक्ष की जीत है. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं. हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
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