नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है. इसके साथ ही न्यायाधीश सुरेश कुमार ने पवन कुमार के वकील एपी सिंह पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25000 का जुर्माना भी लगाया है. फांसी को लेकर चल रहे इस खेल पर नाराजगी जताते हुए वार काउंसिल से वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है.इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी थी, लेकिन निर्भया के वकील की दखल के बाद अब आज ही सुनवाई करने का फैसला किया गया है.
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पवन के वकील एपी सिंह ने नए दस्तावेज पेश करने का समय मांगा था. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी. दरअसल, निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए पवन गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह दिसंबर 2012 में हुई वारदात के समय नाबालिग था और ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उसके खिलाफ काम किया. याचिका में यह भी कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग के तौर पर उसके अधिकारों का हनन किया है.
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