नई दिल्ली. हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शुक्रवार को यहां कहा कि ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी.
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उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपए है. इसमें 174.38 करोड़ रुपए की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपए का दंडात्मक ब्याज शामिल है. बता दें कि देश में किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखना है.
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