रायपुर. राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-विदेशी विदेशी मदिरा के मद्य भंडारों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य शासन द्वारा पूर्व में 23 से 25 मार्च तक सभी शराब दुकानों, गोदाम और रेस्टोरेंट, होटल बार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था.
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इस अवधि को बढ़ाकर अब 26 से 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इधर, राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ऐहतियात के तौर पर 31 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव संगीता पी ने मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर प्रदेश के सभी कलेक्टरों और सभी जिला पंजीयक को पंजीयन कार्यालय 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं.
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