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निर्भया के दोषी विनय की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- इलाज की जरूरत नहीं

Published on: February 22, 2020
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नई दिल्ली. निर्भया के दोषी विनय शर्मा की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी विनय शर्मा की दिमागी हालत ठीक है. उसके दिमागी हालात को लेकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है. अदालत ने कहा कि मौत की सजा पाने वाले गुनहगार में चिंता और निराशा जैसे भाव आना स्वाभाविक हैं. मौजूदा केस में दोषी को पर्याप्त इलाज और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है. विनय ने इलाज संबंधी अपनी मांग को लेकर ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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इससे पहले, तिहाड़ प्रशासन ने विनय के स्वास्थ्य को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी. विनय ने कोर्ट से कहा था कि वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है. उसके वकील एपी सिंह ने दावा किया था कि विनय के सिर में गंभीर चोट और हाथ में फ्रैक्चर है. वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा है. सुनवाई के दौरान सरकारी इरफान अहमद ने कहा- विनय की मानसिक स्थिति खराब होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. पिछले दिनों उसने खुद जेल की दीवार पर सिर पटका था. इसके बाद दो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी की थी. जेल अधिकारियों ने इस घटना के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपे हैं. इतना ही नहीं उसने हाल ही में अपनी मां से दो बार फोन पर बात की. ऐसे में उसके वकील कैसे कह सकते हैं कि वह अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है.

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