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31 दिसंबर तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य, ऐसे कराएं लिंक

Published on: December 16, 2019
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नई दिल्ली. स्थायी खाता संख्या (PAN) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है. विभाग ने कहा, बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें. सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी. इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है.

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एसएमएस के जरिए ऐसे आधार-पैन को लिंक करें

आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह एसएमएस के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं. यह तरीका सबसे आसान है. इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है. उदाहरण के लिए UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है. इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा.

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं लिंक

सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए. इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखाई देगा यहां क्लिक करें. लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

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