नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी. वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया. जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है. उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा.
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देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली Amphotericin B दवा पर जीएसटी की दर शून्य कर दी है. वहीं Tocilizumab पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है. जबकि Remdesivir और अन्ए एंटी-कॉग्लैंट दवा जैसे कि Heparin पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी. काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है.
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जीएसटी व्यवस्था में वाहन और अन्य लक्जरी आइटम पर 28% की दर से टैक्स लगता है. लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस को इस श्रेणी से बाहर कर दिया. अब एंबुलेंस पर 28% की जगह 12% जीएसटी लगेगी. हालांकि ये छूट सितंबर तक ही मान्य है. जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एंबुलेंस इत्यादि पर कर की दर को 30 सितंबर 2021 तक के लिए ही कम किया है. ये नई दरें नए बने सामान के लिए होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे जुड़ी अधिसूचना कल तक जारी हो जाएगी.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) June 12, 2021









