नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा-निर्देश को ही 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है. आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी. इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है.
http://साहू समाज द्वारा नशामुक्ति जनजागरण महाअभियान चरणबद्ध पदयात्रा प्रारंभ
मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे. अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी. हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी. गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे. वहीं, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी. बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत थी. गृह मंत्रालय ने कहा था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी. हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी.
http://एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती









