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निर्धारित सीमा से अधिक प्याज का भंडारण करने पर होगी कार्रवाई

Published on: October 16, 2019
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कोरबा. समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने प्याज की कालाबाजारी रोकने और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए. उन्होंने जिले के सभी प्याज के अढौतिया और चिल्हर व्यापारियों के स्टाक तथा जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. श्रीमती कौशल ने निर्धारित सीमा से अधिक प्याज का अवैध भण्डारण करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्याज को राज्य शासन आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) आदेश 2009 के तहत सूचीबद्ध कर लिया है और प्याज पर स्टाक सीमा अधिरोपित की गई है.

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श्रीमती कौशल ने बताया कि प्याज के थोक व्यापारी एक समय में एक साथ ढाई सौ क्विंटल प्याज का स्टॉक बिना किसी लाइसेंस के रख सकते हैं. ढाई सौ से पांच सौ क्विंटल तक का स्टॉक रखने के लिए थोक व्यापारी को लाइसेंस लेना होगा. प्याज के चिल्हर व्यापारी एक समय में एक साथ एक सौ क्विंटल प्याज का स्टाक रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्याज के इन निर्धारित सीमाओं से अधिक भण्डारण को अवैद्य मानकर जमाखोरी की नियत से रखा हुआ माना जाएगा और संबंधित व्यापारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने जिले में प्याज के थोक व्यापारियों और कमीशन अभिकर्ताओं से हर दिन प्याज की आवक और उपलब्धता की जानकारी भी लेने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं.

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