नई दिल्ली. कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है. अब प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा. सरकार की तरफ से इस संबंध में ताजा आदेश जारी किया गया है. बिहार सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 30 जुलाई को दिए गए दिशा-निर्देश को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है. सरकार ने कोरोना के कहर के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां जारी रखी हैं.
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रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की इजाजत दी जाएगी. प्रदेश में शॉपिंग मॉल, धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे. रेस्त्रां को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी. सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की इजाजत होगी. इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी. दुकानों को जिला प्रशासन की ओर से जारी रोस्टर के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी. कंट्रक्शन से जुड़ी सभी गतिविधि चालू रहेंगी.









