नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सेंगर पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि कुलदीप सेंगर मृत्यु होने तक जेल में रहेगा. इसके साथ ही कुलदीप सेंगर को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा. कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है.
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मामले में बीते सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था. मंगलवार को सजा पर बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की थी. मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग और पीड़ित के लिए उचित मुआवजा मांगा था. बता दें कि 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था.
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