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7 जिले अनलॉक : दुकानें, ठेला-गुमटी समेत इन्हें खोलने की अनुमति

Published on: May 25, 2021
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रायपुर. प्रदेश के रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बेमतरा, बालोद, जशपुर और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. यह आदेश 26 मई से लागू होगा. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. सभी पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.

रायपुर

शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी.

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महासमुंद

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 6 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे. वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी.

धमतरी

धमतरी में देसी शराब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों से मिलेगी. वहीं विदेशी शराब होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. जिले में यह आदेश 26 मई 2021 से लागू होगा. दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं.

राजनांदगांव

राजनांदगांव में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही राजनांदगांव में कई चीजों में छूट रहेगी, जिसमें दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है. दूध पार्लर से दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी. चाट, गुपचुप, फास्टफुड के ठेले शाम 5 बजे तक पार्सल सुविधा दे सकेंगे. दुकान पर बैठाकर ग्राहकों को नहीं खिला सकेंगे.

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जशपुर

सभी पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।जशपुर में कोरोना संक्रमण के बीच लोग होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ले सकेंगे. साथ ही विदेशी शराब अब भी होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है लेकिन यहां स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल और सैलून बंद रहेंगे.

बेमेतरा

बेमेतरा में दुकानें, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा. शादी समारोह व अंत्येष्टि में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

बालोद

बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है.  दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं.

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