नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से योग संस्थान औ जिम खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है. मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी. सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोह पर रोक रहेगी. सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी.
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मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी. सरकार ने कहा कि नई गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए है. 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा. गृह मंत्रालय की ओर से 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी.
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Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020









