कांकेर. धान खरीदी केन्द्र में लापरवाही बरतने वाले दो नोडल अधिकारी निलंबित कर दिया गया है. उपार्जन केन्द्र बान्दे कॉलोनी और पखांजूर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सीपी देहारी बांदे तथा नोडल अधिकारी एवं आरएन बैनर्जी पखांजूर द्वारा स्टेकिंग के नीचे विधिवत डनेज नहीं लगवाया गया एवं स्टेकिंग विधिवत नहीं कराया गया. नए पुराने बारदानों को नियमानुसार किसानों को नहीं दिलाया गया तथा बारदानों के स्टॉक पंजी का नियमित संधारण नहीं किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया.
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उक्त दोनों ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत् कलेक्टर केएल चैहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सीपी देहारी का मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय दुर्गूकोंदल और आरएन बैनर्जी का मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय अंतागढ़ नियत किया गया है, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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