नई दिल्ली. फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाला है. ऐसे में 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. बता दें कि अगले महीने से बैंक के नियम, ट्रैक्स, जीएसटी, पैन-आधार लिंक, एफडी समेत तक के नियम बदल जाएंगे.
PF खाते पर टैक्स
केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है. दरअसल, 1 अप्रैल से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा सकती है, जिसपर टैक्स भी लगेगा. नियम के मुताबिक, EPF खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है. अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा.
पैन-आधार लिंकिंग
अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपसे इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है. लेकिन इससे बचने के लिए आप अपना पेन आधार से लिंक करवा लें.
एक्सिस बैंक और PNB के नियमों में बदलाव
1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे है. बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए कर दी है. वहीं, अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPS को लागू कर रहा है. 4 अप्रैल से 10 लाख व उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है.
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दवाओं की बढ़ सकती हैं कीमतें
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 1 अप्रैल से अगर नई कीमतें आती हैं तो बुखार, इन्फेक्शन, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं महंगी हो सकती हैं.
बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम
हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है. इन दिनों पेट्रोल डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होगी.
पोस्ट ऑफिस के नियम
पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टर्म डिपॉजिट काउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा. पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते. सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा. बता दें कि सरकार ने MIS, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है.
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