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1 जनवरी से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आप पर पड़ेगा सीधा असर

Published on: December 29, 2021
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नई दिल्ली. हर महीने की पहली तारीख से कुछ बदलाव या नए नियम लागू होते हैं. जनवरी माह की पहली तारीख या यूं कहें कि नए साल की पहली तारीख भी कुछ नए नियमों या बदलावों की गवाह बनेगी. आइए आपको बताते हैं 1 जनवरी से बदलने वाले इन नियमों के बारे में, जिनका आप पर असर पड़ सकता है –

ATM से पैसे निकालना होगा महंगा

अगले महीने से एटीएम (ATM) से कैश निकालना महंगा पड़ेगा. एक जनवरी से ग्राहकों को मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा पार करने पर अधिक भुगतान देना होगा. आरबीआई ने बैंकों को ज्यादा इंटरचेंज फीस और लागत बढ़ने के कारण होने वाले नुकसान में थोड़ी राहत देने के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी. फिलहाल ग्राहकों के लिए बैंक के एटीएम से कैश व नॉन-कौश ट्रांजैक्शन करने पर एक महीने में 5 वित्तीय ट्रांजैक्शन मुफ्त हैं. इसके बाद प्रत्येक वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का चार्ज वसूला जाता है. अब नए साल से यह चार्ज बढ़तक 21 रुपए हो जाएगा. मालूम हो कि ग्राहकों को मेट्रो शहरों में किसी अन्य बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन और नॉन-मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त मिलती है.

IPPB बदल रहा ये अहम नियम

1 जनवरी 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के ग्राहकों को एक लिमिट से ज्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा. आईपीपीबी के बेसिक सेविंग अकाउंट में हर महीने 4 नकद निकासी मुफ्त रहेगी. लेकिन इसके बाद निकासी शुल्क मूल्य का 0.50 फीसदी होगा. इसके लिए न्यूनतम 25 रुपए प्रति लेन-देन होगा.

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बदलेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नियम

डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 जनवरी 2022 से बड़ा बदलाव हो रहा है. अब आपको ऑनलाइन खरीदारी में पेमेंट करते समय हर बार अपना 16 अंकों का कार्ड नंबर डालना होगा. यानी अब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सिर्फ एक क्लिक में खरीदारी नहीं कर पाएंगे. आपका कार्ड डेटा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेव नहीं होगा. नियम का उद्देश्य भुगतान को सुरक्षित बनाना है.

GST कानून में महत्वपूर्ण बदलाव

जीएसटी के गलत रिटर्न भरना नए साल में महंगा पड़ने वाला है. एक जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे. अक्सर यह शिकायत मिलती है कि अपने मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं.

​कपड़े और जूते हो जाएंगे महंगे

1 जनवरी से कपड़े और जूते महंगे होने वाले हैं. इसकी वजह है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विभिन्न प्रकार के वस्त्र, परिधान और जूतों के लिए वस्तु एवं सेवा कर की दर को 12% कर दिया है. पहले यह दर 5 फीसदी थी. नई जीएसटी दर 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी. हालांकि, कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न के लिए जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है.

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