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इस जिले में कल से आगामी आदेश तक लॉकडाउन, शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

Published on: April 3, 2021
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राजनांदगांव. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदाय शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश तक राजनांदगांव नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र के लिए शाम 4 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन संबंध में आदेश जारी किया है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है. आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी नगरीय निकायों एवं उससे लगे ग्राम पंचायतों में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है.

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यह आवश्यक है, कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए. राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी, उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है. आदेश में कहा गया है कि घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं दूध डेयरी शाम 6 बजे से 8 बजे तक दूध प्रदाय कर सकेंगे.

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अस्पताल, दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, डीजल-पेट्रोल पंप, एटीएम, एलपीजी गैस (घर पहुँच सेवा), मास्क सेनेटाईजर, एटीएम वाहन, अन्य सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन. बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस. टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं, ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) को अनुमति प्रदान की गई है. आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे.

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