महासमुंद. नगर पालिका क्षेत्र में पालिका की निष्क्रियता से दिनों-दिन रहवासी क्षेत्रों/कृषि क्षेत्र में आवारा सुअरों ने आतंक मचाया हुआ है. इसकी शिकायत पिछले वर्ष एवं वर्तमान में भी नागरिकों एवं पार्षदों ने किया है. नगर पालिका अधिनियम में आवारा व घूमते हुए सुअरों को मारने का नियम है और इस प्रकार मारे गए सुअरों के लिए सुअर पालक कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं. इस नियम के तहत पिछले वर्ष पुरानी बस्ती के कृषकों ने सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व पार्षद पंकज साहू को समस्याओं, फसल की नुकसानी से अवगत कराया जिस पर संयुक्त रूप से मुहिम चलाया गया.
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और शासन-प्रशासन एवं पालिका को न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 253 की छायाप्रति संलग्न कर शिकायत की और चेताया अन्यथा नागरिकों के द्वारा स्वयं मारने की कार्रवाई की जाएगी. बाद पालिका में सुअर पालकों व नागरिकों-किसानों व पालिका के जिम्मेदारों के साथ बैठक आहूत हुई जिसमें सुअर पालकों ने लिखित में भी सहमति दी थी कि वे अपने सुअर ले जाएंगे यदि पुनः दिखाई दिया तो मार दिया जाए. पूर्व पार्षद पंकज साहू ने बताया कि इसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दल गठन कर सुअरों को मारने का आदेश दिया था पर पालिका अध्यक्ष ने दल के कर्मचारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया.
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जबकि नागरिक व मीडिया लगातार समस्या को उजागर कर रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं पर पालिका प्रशासन को अधिकार होने के बावजूद अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे नपाध्यक्ष का सुअरों व उनके पालकों से स्नेह प्रमाणित होता है. उन्होने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए अध्यक्ष के द्वारा पुनः वही पुराना विधवा विलाप कर कार्रवाई करने की खबर प्रकाशित करवा रहे हैं. यदि वास्तव में पालिका अध्यक्ष नागरिकों के समस्या के प्रति गंभीर हैं तो तत्काल कार्रवाई कर इसकी शुरुआत करें अन्यथा माना जाएगा कि कुर्सी प्रेम के चलते उनमें ऐसे कदम उठाने साहस नहीं है और नागरिकों की समस्या से उन्हें कोई सरोकार नहीं है.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) November 10, 2021







