बालोद. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्रीमती रानू साहू ने आदेश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने एवं रिटर्निंग आफिसर के दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने के कारण रामरतन दुबे तहसीलदार डौण्डीलोहारा और श्रीमती नमिता मारकोले नायब तहसीलदार डौण्डीलोहारा को निलंबन किए जाने के अनुमोदन एवं आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग द्वारा निलंबन की पुष्टि उपरांत छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबित अवधि में संबंधित का मुख्यालय जिला कार्यालय बालोद निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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पंचायत निर्वाचन दायित्व में लापरवाही, 5 कर्मचारी निलंबित
दंतेवाड़ा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने पंचायत निर्वाचन दायित्व में लापरवाही बरतने के कारण 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. परिसर रक्षक मेटापाल रामलाल नेताम, लेखापाल हाईस्कूल मड़से आरआर ध्रुव, प्रधान अध्यापक आश्रम शाला भटपाल कपिलराम ध्रुव, अधीक्षक बालक आश्रम गदापाल सुरेश कुमार नाग तथा सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला मटेनार बालाराम नाग को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित किया गया है. निलम्बन अवधि में रामलाल नेताम का मुख्यालय कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा, आरआर ध्रुव का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कटेकल्याण, कपिलराम ध्रुव का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी गीदम और सुरेश कुमार नाग एवं बालाराम नाग का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी दन्तेवाड़ा निर्धारित किया गया है. निलम्बन अवधि के दौरान उक्त सभी कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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