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शिवराज सरकार का सख्त फैसला, मिलावटखोरी पर मिलेगी उम्रकैद की सजा

Published on: February 27, 2021
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नई दिल्ली. मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी. कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है. दरअसल, पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था. छह महीने की सजा को बढ़ाकर पहले तीन साल कर दिया गया था. अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है.

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पीएम मोदी ने भारत खिलौना मेला 2021 का किया उद्घाटन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के पहले खिलौने मेले का उद्घाटन किया. पीएम मोदी इस मेले में वर्चुअली शामिल हुए, जहां उन्होंने कई खिलौने बनाने वालों से बातें की. उन्होने कहा कि आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है. इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है. उन्होंने कहा कि पहला खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है. यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है.

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