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हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा

Published on: October 27, 2022
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नई दिल्ली. हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुना दी है. उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है. हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है.

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वैसे आजम खान को जेल की सजा तो हो गई है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. अभी इस समय सपा नेता अब निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी. अगर याचिका स्वीकार हुई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, उस स्थिति में आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन आगे की राह थोड़ी मुश्किल रहने वाली है.

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