नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. बैंक के खाताधारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह जानकारी दी है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान आरबीआई से लिखित अनुमति के बगैर बैंक खाताधारक को 25 हजार से ज्यादा रकम का भुगतान नहीं कर पाएगा. सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर यह कदम उठाया है.
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वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है. यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लागू रहेगा. ये आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है. हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए ग्राहकों को छूट दी गई है. इस छूट के अंतर्गत ग्राहक रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी कर सकेंगे.
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