नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में तय कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें. बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं. हम सख्त फैसला लेना पर मजबूर ना करें.
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जस्टिस शाह ने इस दौरान कहा कि हमने कल ही कहा था कि दिल्ली को अगले आदेश तक हर रोज़ 700 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम देखेंगे. बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कई दिनों से चल रही है. कई प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था. बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन दी जाए. गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को सूचना दी थी कि दिल्ली को 700 एमटी से अधिक ऑक्सीजन दे दी गई है.
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