नई दिल्ली. मध्यप्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर बना सस्पेंस आज भी खत्म नहीं हो सका. भाजपा की फ्लोर टेस्ट की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे. इसके बाद अदालत ने सभी पक्षकारों से 24 घंटे में जवाब मांगा है.
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ये नोटिस ईमेल और वॉट्सऐप के जरिए भेजे जाएंगे. इसके साथ ही ईमेल पर बागी विधायकों की अर्जी और याचिका की कॉपी भी पक्षकारों को भेजी जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 9 विधायकों की याचिका पर हुई. नौ बीजेपी विधायकों में गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, विश्वास सारंग, संजय सत्येंद्र पाठक, कृष्णा गौर और सुरेश राय शामिल हैं. याचिका में राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार का तुरंत फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की गई थी.








