रायपुर. राज्य शासन द्वारा नवंबर और दिसंबर माह का चावल एक साथ देने का आदेश जारी किया गया है. प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से नवंबर और दिसंबर 2019 का दो माह का चावल एक साथ नवंबर माह में दिया जाएगा. खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का चावल वितरण के लिए आबंटन एवं भण्डारण करने के आदेश दिए गए हैं. खाद्य विभाग द्वारा सभी राशनकार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक साथ वितरण करने के संबंध में जानकारी उचित मूल्य की दुकानों की सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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जारी आदेश में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों एवं संबंधित कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष राशन वितरण कराने को कहा गया है. खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राशनकार्डधारी उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से अपनी सुविधा के अनुसार नवंबर और दिसंबर दो माह का चावल एक साथ अथवा नवंबर माह का चावल नवंबर में एक माह का और दिसंबर माह का चावल दिसंबर में भी ले सकते हैं.
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