महासमुंद. जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य संपादित कराए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिला पंजीयक दीपक मंडावी ने बताया कि उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद एवं बसना को वर्ग ब में तथा उप पंजीयक कार्यालय सरायपाली एवं पिथौरा को वर्ग स में रखा गया है. उन्होंने बताया कि महासमुंद में स्थित उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद एवं बसना को सप्ताह में दो दिन अर्थात बुधवार एवं शुक्रवार तथा सरायपाली एवं पिथौरा को सप्ताह में एक दिन अर्थात बुधवार को पंजीयन कार्य हेतु खोला जाएगा. जिसमें दस्तावेज पंजीयन के इच्छुक पक्षकार विभाग के वेब पोर्टल में जाकर अपाइन्टमेंट बुक करा सकेंगे. अपाइन्टमेन्ट की बुकिंग हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है जो कि एंड्रायड मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध होगा. ऑनलाइन अपाइन्टमेंट स्लॉट बुक करने के पश्चात ही पक्षकार कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे. ऑनलाइन अपाइन्टमेंट स्लिप दिखाने पर ही पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी. बिना मास्क के किसी पक्षकार अथवा वाहनों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
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पक्षकारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप को इंस्टाल कर चालू रखना होगा ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जानकारी हो सके. पक्षकारो एवं वाहनों के अलावा अन्य व्यक्तियों को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मुख्यालय में दीगर तहसील की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध होगा. वर्ष 2019-20 की गाइडलाइन दरों को 30 जून 2020 तक यथावत रखा गया हैं. ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए जिले में अधिकृत ई-स्टाम्प वेंडर को विक्रय की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन अवधि में दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता द्वारा अपने निवास अथवा निजी ऑफिस से ही दस्तावेज तैयार करने का कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी सुरक्षा मापदंड का पालन करने हेतु तैयार किया जाना है. उल्लंघन की स्थिति में दण्डात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे. अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. स्टाम्प वेंडर एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित कार्यस्थल (उप पंजीयक कार्यालय परिसर, जिला पंजीयक कार्यालय परिसर, तहसील परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर, न्यायालय परिसर) में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च व नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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