रायपुर. शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम बकरकुदा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण निलंबित किया गया है. बिलासपुर जिले के विकासखण्ड मस्तुरी के ग्राम बकरकुदा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन वहां के विकास महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मस्तुरी जिला बिलासपुर द्वारा विकास महिला स्व सहायता समूह बकरकुदा के अध्यक्ष, सचिव, विक्रेता से भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए सामग्रियों का प्रचलित बाजार मूल्य, आर्थिक लागत दर आठ लाख 42 हजार 666 रूपए 68 पैसे वसूल करने का आदेश पारित किया गया है.
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विकास महिला स्व सहायता समूह को वसूली की राशि सात दिवस के भीतर संबंधित विभाग के मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं. बकरकुदा शासकीय उचित मूल्य की दुकान में भौतिक सत्यापन के दौरान संग्रहित होने वाले अनिवार्य स्टॉक के विरूद्ध 256.71 क्विंटल चावल, 11.74 क्विंटल शक्कर, 6.64 क्विंटल नमक एवं 58 लीटर मिट्टी तेल कम पाया गया. साथ ही धान खरीदी के लिए 3 हजार 852 पीडीएस बारदाना में से 3 हजार 652 बारदाना जिला विपणन कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है.
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