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प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने लागू किए ये नियम

Published on: October 23, 2020
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नई दिल्ली. देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है. उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव लीना नंदन के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है. यह स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी. लीना नंदन ने बताया कि रिटेल कारोबारी 2 टन तक प्याज का स्टॉक रख सकता है. वहीं, होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी.

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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर बताया कि प्‍याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है. वहीं, आयात नियमों में भी ढील दी है. केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्‍यों को बफर स्‍टॉक से प्‍याज दी जाएगी. अन्‍य राज्‍यों को भी बफर स्‍टॉक से प्‍याज देने का ऑफर किया गया है. वहीं, लीना नंदन ने बताया कि यह पहली बार है जब हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है ताकि उस स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज से बढ़ती कीमत का ध्यान रखा जा सके.

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