नई दिल्ली. टैक्सपैयर्स को आयकर विभाग ने पैन नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. लेकिन अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आपको 10 हजार रुपए का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में किए गए संशोधन के मुताबिक पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. नए संशोधन में गलत आधार नंबर पर देने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. बता दें कि यह नियम उन्हीं जगहों पर लागू होगा जहां पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल हो सकता है. जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, बैंक अकाउंट खोलने में या फिर 50 हजार रुपए से अधिक का बॉन्ड्स या म्युच्युअल फंड्स, बॉन्ड्स इत्यादि खरीदने पर.
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इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना
– पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर
– किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार दोनों की नहीं देने पर
– आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं देने पर ने पर यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
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