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अब पंच ही चुनेंगे सरपंच, सरपंचों को राइट टू रिकाल से नहीं हटा सकेंगे

Published on: November 1, 2019
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रायपुर. पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को कहा कि अब सरपंच का सीधे चुनाव नहीं होगा. ग्राम सभा में चुने गए पंच ही सरपंच का चुनाव करेंगे. अब महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जिस तरह से अध्यक्षों का निर्वाचन होगा, उसी तरह से सरपंचों का चुनाव होगा. इसके साथ ही सरपंचों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी. प्रदेश की पंचायतों में दर्जनों सरपंचों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल किया गया था. अब पंच बहुमत के आधार पर सरपंच को हटा सकेंगे.

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सिंहदेव ने कहा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से सरपंच चुनाव के लिए अलग अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हो गया है. आगामी शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में रखा जाएगा. त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जनपद और जिला स्तर पर इसी तरह से चुनाव होता था. इस बार थोड़ा संशोधन कर ग्राम पंचायत स्तर तक कर दिया गया है. नई व्यवस्था में अब एक मतदाता तीन वोट डालेगा. इनमें पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे.

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