महासमुंद. जिले में जारी लॉकडाउन और बाजार के निर्धारित समय सीमा में जिला प्रशासन ने संशोधन कर नए आदेश जारी किया है. जारी आदेश के तहत अब बाजार में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. हालांकि सप्ताह में रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन का नियम जारी रखा है. शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसमें मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, पार्क, स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी-बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे.
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होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे. आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी. होटल, रेस्टोरेन्ट्स ऑनलाइन-टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलिवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे. क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलिवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता व ग्राहक के निवास तक डिलिवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा. होटलों में इन हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट के उपयोग की अनुमति रहेगी.
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